मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य के 19 धार्मिक शहरों और क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य के 19 धार्मिक शहरों और क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला नई आबकारी नीति-2025 के तहत लिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस नीति का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना, युवाओं को नशे से बचाना और सामाजिक बुराइयों को कम करना है।
शराबबंदी लागू होने वाले 19 स्थानों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कलां, बरमान खुर्द, लिंगा, कुंडलपुर, बांदकपुर, मुलताई और मंडला (सतधारा क्षेत्र) शामिल हैं। इनमें से एक नगर निगम (उज्जैन), छह नगर पालिकाएं, छह नगर परिषदें और छह ग्राम पंचायतें हैं। इस फैसले के तहत इन क्षेत्रों में कुल 47 शराब दुकानें बंद कर दी गई हैं।